EPFO Rule: कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, अब PF से पैसे निकालने पर लगेगा 30% टैक्स! जानें कैसे बचें

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EPFO New Rule: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपका EPF खाता है तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल, EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने हाल ही में नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत आपको 30% तक टैक्स  चुकाना पड़ सकता है।

अगर आप अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की सोच रहे हैं, तो रुकिए! हाल ही में EPFO ने निकासी के नियमों में बदलाव किया है, जिससे आपका टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। 

जी हां, अगर कुछ शर्तें पूरी नहीं की गईं तो आपको 30% तक टैक्स चुकाना पड़ सकता है। यह नया नियम हर PF धारक के लिए जानना जरूरी है, ताकि आप अपने फंड की निकासी सही तरीके से कर सकें और टैक्स से बच सकें।

इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह नया नियम क्या है और कैसे आप इसके अनुसार प्लान कर सकते हैं।

बता दें कि EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा PF (Provident Fund) में जमा रकम नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा है। अक्सर कर्मचारी अपनी जरूरतों के अनुसार PF खाते से पैसे की निकासी करते हैं। 

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EPFO ने हाल ही में निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जिसके चलते टैक्स का भार बढ़ सकता है। आइए जानते हैं EPF निकासी पर नया नियम क्या है और कब आपको 30% टैक्स देना पड़ सकता है।

नया EPF निकासी नियम 2024

आमतौर पर कर्मचारी के रिटायर होने के बाद ही भविष्य निधि की राशि निकाली जा सकती है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति, उच्च शिक्षा, या घर बनाने के लिए, आंशिक निकासी की अनुमति दी जाती है।

यदि कोई कर्मचारी नौकरी खो देता है, तो वह एक महीने बेरोजगार रहने के बाद अपने EPF खाते से 75% और दो महीने के बाद 100% तक की निकासी कर सकता है। हालांकि, इसके लिए कर्मचारी को अपनी बेरोजगारी की पुष्टि करनी होगी।

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कब लगेगा 30% टैक्स?

पीएफ से आंशिक या पूर्ण कर-मुक्त निकासी के लिए जरूरी है कि ग्राहक ने EPFO ​​योजना के तहत कम से कम 5 साल तक लगातार योगदान दिया हो। अगर निकासी राशि 50,000 रुपये से कम है, तो टैक्स नहीं देना होगा।

यदि खाता खोलने के पांच साल से पहले 50,000 रुपये से अधिक की निकासी की जाती है, तो टैक्स देय होगा। पैन कार्ड धारकों के लिए यह 10% टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) है, लेकिन यदि पैन कार्ड नहीं है, तो यह दर बढ़कर 30% हो जाती है।

FAQs: PF निकासी से संबंधित प्रश्न 

  • PF से निकासी पर टैक्स कब लगता है?

अगर खाता खोलने के पांच साल से पहले 50,000 रुपये से अधिक की निकासी की जाती है, तो टैक्स लगता है। पैन कार्ड धारकों के लिए यह 10% है, और पैन कार्ड न होने पर 30% टीडीएस लागू होता है।

  • क्या नौकरी छोड़ने पर तुरंत PF की पूरी राशि निकाली जा सकती है?

नहीं, नौकरी छोड़ने के बाद एक महीने तक बेरोजगार रहने पर आप EPF का 75% और दो महीने बाद शेष 25% यानी 100% राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए बेरोजगारी की पुष्टि आवश्यक है।

  • किन विशेष परिस्थिति में EPF से पैसा निकाल सकते हैं?

कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, उच्च शिक्षा, शादी, या घर खरीदने के लिए आंशिक निकासी की अनुमति होती है। इसके अलावा, नौकरी खोने की स्थिति में भी आंशिक या पूर्ण निकासी की जा सकती है।

  • 5 साल से पहले EPF से निकासी करने पर क्या होगा?

यदि आपने EPFO ​​योजना में 5 साल से कम समय तक योगदान दिया है और 50,000 रुपये से अधिक की निकासी करते हैं, तो आपको टैक्स देना होगा। पैन कार्ड होने पर 10% टीडीएस लगेगा और बिना पैन कार्ड के 30% टैक्स काटा जाएगा।

  • क्या पैन कार्ड की अनिवार्यता है?

पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन पैन कार्ड न होने पर निकासी पर 30% टैक्स लगेगा। पैन कार्ड होने पर यह दर केवल 10% होती है।

  • क्या सेवानिवृत्ति से पहले PF की पूरी राशि निकाली जा सकती है?

सामान्य परिस्थितियों में PF की पूरी राशि सेवानिवृत्ति के बाद ही निकाली जा सकती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति होती है।

  • क्या EPF खाते में जमा राशि कर-मुक्त होती है?

जी हां, अगर आप 5 साल तक लगातार योगदान करते हैं, तो निकासी कर-मुक्त होती है। 5 साल से पहले निकासी करने पर टैक्स देना पड़ता है।

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